2023-09-23 12:00:49
मथुरा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर शाही ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अर्जी में ईदगाह परिसर का काशी के ज्ञानवापी परिसर जैसा ही साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इससे संबंधित सभी याचिका हाईकोर्ट में लंबित हैं इसलिए हाईकोर्ट ही इस पर पहले विचार करे तो उचित होगा। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे यानी सीपीसी आॅर्डर 7 रूल 11 के तहत लंबित है। लिहाजा जब तक उस पर फैसला होने के बाद ही साइंटिफिक सर्वेक्षण का मुद्दा आएगा. चूंकि हाईकोर्ट अभी बुनियादी मुद्दा सुन रहा है. लिहाजा अभी साइंटिफिक सर्वे पर सुनवाई का कोई तुक नहीं है।
मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन भी दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है।
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